गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को तीन साल की सजा
Muzaffar-nagar News - गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी मोहित को तीन साल की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। खतौली थाना प्रभारी सुनील त्यागी ने एक गिरोह को पकड़ा था, जिसमें दो बदमाश शामिल थे। कोर्ट में सुनवाई के बाद...

गैंगस्टर कोर्ट ने एक आरोपी को तीन साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी राजेश शर्मा व दिनेश पुंडीर ने बताया कि खतौली थाना प्रभारी सुनील त्यागी ने एक गिरोह के पकड़ा था, जिसमे दो बदमाश मोहित व कपिल निवासी मंदवाड़ी थाना फलवादा जिला मेरठ पर गैंगसटर की कार्रवाई की गयी थी। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगसटर कोर्ट काशिफ शेख की कोर्ट में हुई। आरोपी कपिल के फरार होने के कराण उसकी फाइल अलग कर दी गई।
एडीजीसी राजेश शर्मा ने बताया कि बुधवार को न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी मोहित को तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थ दंड के दंडित किया है।
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