चौसला में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में पटवारी निलंबित
कार्रवाई: - तत्कालीन पटवरी परवीन को निलंबित कर कालाढूंगी से किया संबद्ध - जिलाधिकारी वंदना

हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। राजस्व गांव चौसला में फैक्ट्री निर्माण के दौरान सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामले में एसडीएम हल्द्वानी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन पटवारी को कार्यवाही नहीं करने के लिए दोषी पाया गया। इस पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन पटवारी परवीन को निलंबित किया गया है। डीएम ने विभागीय जांच के लिए एसडीएम कालाढूंगी को जांच अधिकारी नामित किया है। डीएम ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुर स्थित ग्राम चौसला में जुलाई 2021 में फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था, जो मार्च 2022 में पूरा हो गया था। मामले में एडीएम से जांच रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में मामले से जुड़े तकनीकी व भौगोलिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया। एसडीएम की जांच से स्पष्ट हुआ कि उक्त निर्माण के दौरान निर्माणकर्ता ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया। जांच में तथ्य सामने आया कि अगस्त 2018 से फरवरी 2024 तक परवीन फतेहपुर क्षेत्र में राजस्व पटवारी (उपनिरीक्षक) के रूप में कार्यरत थीं।
उन्होंने न तो इस अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारियों को दी और न ही खसरे की पड़ताल में इसका कोई उल्लेख किया। मामले में उनके स्तर से कोई वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक अवैध कब्जे का विवरण प्रपत्र क-24 में दर्ज कर, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट कराना तथा ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के तहत वाद दायर कराना राजस्व उपनिरीक्षक का कर्तव्य होता है।
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