CGHS कार्ड पर सरकार का नया आदेश, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी
- कई केंद्रीय कर्मचारी योगदान करने के बावजूद CGHS कार्ड के लिए आवेदन करने में विफल रहते हैं। मंत्रालय ने इन परिस्थितियों में CGHS सुविधाओं तक पहुंच को रोकना अनुचित माना है।

7th pay commission news: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। दरअसल, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड जारी करने के संबंध में एक नया निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के मासिक वेतन में कटौती से CGHS में योगदान शामिल है, वे ऑटोमैटिक ही CGHS सर्विस कार्ड प्राप्त करने के हकदार हैं। यह तब भी लागू होता है, जब उन्होंने कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया हो। इस निर्णय का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आवेदन न करने के कारण कर्मचारियों को अनुचित रूप से स्वास्थ्य लाभ से वंचित न किया जाए।
क्यों लिया गया फैसला
दरअसल, कई केंद्रीय कर्मचारी योगदान करने के बावजूद CGHS कार्ड के लिए आवेदन करने में विफल रहते हैं। मंत्रालय ने इन परिस्थितियों में CGHS सुविधाओं तक पहुंच को रोकना अनुचित माना है। CGHS कार्ड को ऑटोमैटिक रूप से जारी करने का उद्देश्य इस स्थिति को सुधारना है। यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योगदान देने वाला कर्मचारी उन लाभों से वंचित न रहे, जिनके वे हकदार हैं। बता दें कि CGHS एक अनिवार्य स्वास्थ्य योजना है और जिन कर्मचारियों का आवासीय क्षेत्र CGHS डिस्पेंसरी क्षेत्र में आता है, उनके लिए कटौती ऑटोमैटिक ही शुरू हो जाती है। इन कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना जरूरी है।
मंत्रालय का यह है तर्क
मंत्रालय के मुताबिक यदि सरकारी कर्मचारी के मासिक वेतन से CGHS कंट्रीब्यूशन अनिवार्य रूप से काटा जा रहा है तो इस आधार पर CGHS सुविधाओं का लाभ देने से मना करना अनुचित होगा कि उसने कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशासनिक शाखाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित कर्मचारियों को CGHS कार्ड ऑटोमैटिक रूप से जारी किए जाएं।